सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद
थाना इंदिरापुरम में एक महिला ने अपने पति सास देवर तथा अन्य ससुराली जनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 316(2), 351 (2) 352, 79 ,85तथा 89 के तहत मुकद्दमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें प्रमुख रूप से इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना, गाली गलोज करना मारपीट करना, लज्जा भंग करना और स्त्री धन को ले जाना आदि हैं।
आदित्य मेगा सिटी वैभव खंड इंदिरापुरम में रहने वाली महिला चारु और ने अपने पति राजेंद्र, सास ,देवर व अन्य ससुराल वालों के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा रिपोर्ट में काफी गंभीर आरोप ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि उसकी शादी 22 नवंबर 2015 को हिंदू रीति रिवाज के साथ राजेंद्र कुमार के साथ मन्नत फार्म हाउस वैशाली में हुई थी। शादी के बाद से ही उसको प्रताड़ित किया जाने लगा उसके साथ अपमान जनक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। यहां तक उसे चरित्र साबित करने के प्रयास किए गए। उसके माता-पिता ने करीब 25- 30 लाख रुपए का सामान स्त्री धन के रूप में दिया था। नौकरी करने के बाद भी उससे घर के सारे काम कराये जाते थे और उसे कोई सहयोग नहीं दिया जाता था। उसकी सास उसके नौकरी से पैसों को कब्जा करने के लिए उसका डेबिट कार्ड कब्जाने का प्रयास करती थी। जब वह गर्भवती हुई तो गर्भ में दो जुड़वा बच्चे थे।उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात करा दिया गया। बाद में उसके दो बच्चे और हुए जो कि बीमार रहते हैं। पति कोई सहयोग नहीं करते यहां तक के उसके घुटनों के चारों ओर ऑपरेशन हो चुके हैं इसके बावजूद भी उसकी दवाई दारू और सहयोग नहीं किया गया। इस संबंध में महिला ने अपने शिकायती पत्र में करीब 64 विभिन्न प्रकार की शिकायतें की हैं।
इस संबंध में थाना इंदिरापुरम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच जारी है।
