गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना संचालित

Sarvoday Shantidoot
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                                                                 सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो

गाजियाबाद | अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना संचालित है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू०-20000/- का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान हेतु शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से तथा 90 दिन बाद तक www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

शादी अनुदान आवेदन हेतु अर्हता निम्न प्रकार है: आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए,  पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। अपडेट पोर्टल पर आधार प्रमाणिकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) की शुरूआत की गयी हैं, जिसके माध्यम से आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० का उपयोग कर ई-के०वाई०सी० की प्रक्रिया पूर्ण करेगा, जिसके माध्यम से यू०आई०डी०ए०आई० (भारतीय) विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो आवेदन में स्वतः अंकित हो जायेगी। इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेंगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं की सकेगी। आवेदक द्वारा अंतिम रू से पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के उपरान्त तहसील तथा विकासखण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के लागिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर ई-के०वाई०सी० तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से प्राप्त तथा आवेदन में अंकित तथ्यों के मिलान के उपरान्त केवल आवेदक सम्बन्धित पते पर निवास करता है अथवा नहीं तथा आवेदन में अंकित शादी की तिथि सत्यापन ही उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा अब कराने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा। ई -के०वाई०सी० तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से सत्यापित सूचनाएं आवेदन में प्रदर्शित कराये जाने की प्रक्रिया राज्य एन०आई०सी० द्वारा निर्मित पोर्टल में की गयी है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रकिया के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना आवेदक के मोबाइल पर प्रेषित करने की व्यवस्था की गयी है तथा उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी को उनके स्तर पर लम्बित आवेदनों की सूचना उनके सी०यू०जी० मोबाइल नम्बर पर प्रेषित करने की व्यवस्था राज्य एन0आई0सी0 द्वारा की गयी है।, पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों को उनकी पुत्री की शादी हेतु अनुदान की धनराशि शादी की तिथि के पूर्व ही उनके खातों में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय इस हेतु आवेदक द्वारा अंकित तथ्यों / सूचनाओं का तकनीकी के उपयोग के माध्यम से आनलाइन सत्यापन किया जायेगा। उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उनके डिजिटल साइन से सत्यापित आवेदनों की सत्यापन आख्या की डिजिटल कॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के पोर्टल पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करके आफिस को पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जाय ।

आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 / - प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांग, एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक का खाता पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति विवाह का प्रमाण पत्र की छाया प्रति पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक के फोटो होने पर शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा न0-109 विकास भवन, राजनगर, गाजियाबाद में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।


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