सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की अदालत ने एक शिकायत पर 3 महीने पहले ऑक्सी होम के पास पुलिस के साथ हुई एक सशस्त्र मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश थानाध्यक्ष साहिबाबाद को दिए हैं।
जानकारी के अनुसार 4 सितम्बर 2019 को तुलसी निकेतन चैकी क्षेत्र के ऑक्सी होम के पास कथित रूप से पुलिस और बदमाशों के बीच सशस्त्र मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुए संजीद के परिवार वालों ने पुलिस की इस कहानी पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में गाजियाबाद की जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 156/ 3 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देकर इस कथित मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजीद के खिलाफ निखिल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने थाना साहिबाबाद में 13 अगस्त 19 को एक रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद उसकी नौकरानी की ओर से भी एक सप्ताह बाद एक और शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में निसार ने बताया कि वह अपने भाई संजीद को साथ लेकर थाना साहिबाबाद के एसआई शैलेंद्र सिंह के पास आत्म समर्पण कराने गया था। लेकिन थाना साहिबाबाद पुलिस के एसआई शैलेंद्र कुमार सिंह आदि ने संजीद को हिरासत में नहीं लिया। बल्कि साजिद को एक सशक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार करना दिखा दिया तथा अपनी कहानी को सच करने के लिए साजिद के पैर में गोली मार दी। अदालत को निसार ने बताया कि थाना साहिबाबाद में साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद न तो कभी कोई जांच अधिकारी संजीद का बयान लेने आया न उसको आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी। और न विधि अनुसार उसके खिलाफ कुर्की वारंट की कोई कार्रवाई की बल्कि सीधे-सीधे उसे 25000 का इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया। इसी इनाम के लालच में और अपना प्रमोशन पाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत साजिद को पुलिस कर्मियों को सशक्त मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार दिखा दिया गया।
इस प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने थानाध्यक्ष साहिबाबाद को आदेश दिया है कि वह इस मामले की रिपोर्ट संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कर निष्पक्ष जांच करा कानूनी कार्रवाई करें।
गौरतलव यह है कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन ऑक्सी होम के पास एक सशस्त्र मुठभेड़ होना बताई थी जिसमें उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सलाउद्दीन व कॉस्टेबल ललित,संजय, संजीव,और सौरभ सोलंकी, शामिल बताए गये थे।
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