गाजियाबाद, ( सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो ) नोएडा के निठारी गांव में महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़े दसवें मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इससे पहले साल 2005 से 2006 में 16 लड़कियों से दुष्कर्म के बाद हत्या के नौ मामलों में कोली को मौत की सजा सुनाई है। तीन मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोली के मालिक और नोएडा के उद्योगपति मोनिंदर सिंह पंधेर को भी मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इलाहाबाद उच्चन्यायाल ने एक मामले में उसे बरी कर दिया है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली 14 साल की किशोरी अपने माता-पिता के साथ निठारी गांव में रहती थी। नाबालिग की मां लोगों के घरों में काम करती थी और उसकी बेटी उसका हाथ बंटाने के लिए जाया करती थी। 15 मार्च 2005 को नाबालिग अपने घर से नोएडा के सेक्टर-31 गई थीं देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत नोएडा सेक्टर-20 थाने में कर दी। इस घटना के बाद कई और लड़कियों के गायब होने की शिकायत पुलिस में की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। कोली ने पूछताछ के दौरान एक महिला और कई बच्चों की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। कोली की निशानदेही पर कोठी डी-5 के पीछे के नाले से बच्चों की हड्डियां, कंकाल और जूता -चप्पल भी बरामद हो गए। इसके बाद इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।
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