सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । थाना साहिबाबाद क्षेत्र के तीन लोगों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी वित्त गाजियाबाद के आदेश पर जांच के बाद हरि जी की संपत्ति को कम दर्शा कर सरकारी राजस्व चोरी करने के मामले में उन्हें नोटिस दिए गए हैं तथा बकाया धन राशि अर्थ दंड सहित सरकारी कोष में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। तीन लोगों के खिलाफ राजस्व चोरी के मामले में 6 लाख 22 हजार 800 रुपये बसूली के आदेश हुए हैं।
जानकारी के अनुसार अपर जिलाधिकारी वित्त के आदेश पर स्टाम्प विभाग ने 3 संपत्तियों की जांच की थी जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई । इस मामले में सरकार बनाम कसीम पुत्र अब्दुल गनी निवासी 621 शालीमार गार्डन के खिलाफ 2 लाख 90 हजार 500रुपये निबंधन शुल्क, 20 हजार तथा 29050 अर्थदंड सहित 3 लाख 39 हजार 550 रुपये राजस्व के रूम में सरकारी कोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
इसी तरह के एक दूसरे मामले में धूपनाथ पुत्र कुंदन गौड निवासी सी 779 शहीद नगर पर 108500 स्टांप शुल्क ,20 हजार निवंधन शुल्क व 12 हजार 850 रुपये अर्थदंड सहित एक लाख 41 हजार 350 रुपये सरकारी कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये हैं।
तीसरे एक अन्य मामले में श्रीमती कमलेश पुत्री लचारी निवासी एच150 चिकम्बरपुर देहात गली नंबर 1 शहीद नगर को स्टांप शुल्क के मद में 109000रुपये, 20 हजार निवंधन शुल्क की कमी पाते हुए उस पर अर्थदंड 12900 लगाया गया है,तथा उन्हें 1 लाख 41 हजार 900 रुपये राजस्व का सरकारी कोष में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इस तरह तीन लोगों 6 लाख 22 हजार 800 रुपये की रिकवरी प्रशासन द्वारा भेजी गई है।
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