सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । थाना साहिबाबाद क्षेत्र के श्यामपार्क में एक खुले नाले में दो साल पहले डूबकर हुई एक बच्ची की मौत के मामले में कोई कार्यवाही ना होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसएस पी व नगर आयुक्त गाजियाबाद को 31 अगस्त को आयोग में तलब किया है तथा अब तक की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने के लिए सम्मन जारी किये हैं।
गौर तलव है कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र की श्यामपार्क मैन कॉलोनी में जुलाई 2018 में एक बच्ची खेलने के दौरान हुई बरसात के कारण खुले नाले में बह कर डूब कर मर गई थी। इस मामले में राजेन्द्र नगर निवासी मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक याचिका दायर कर मृतक बच्ची के परिजनों को मुआवजा और घटना के जिम्मेदार नगर निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की माँग की थी।
मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में याचिका पर संज्ञान लेते हुए 24 अगस्त 2018 को एसएसपी और नगर आयुक्त गाजियाबाद को नोटिस जारी कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 7 अक्टूबर तक आयोग में पेश करने के आदेश दिए थे। जब इस मामले में जब दोनों ही अधिकारियों ने आयोग में कोई रिपोर्ट पेश नही की तो आयोग ने दोनों अधिकारियों को पुनः नोटिस जारी कर 5नवंबर19 को जवाब देने को कहा। जब दोनों अधिकारियों ने फिर भी कोई जवाब आयोग में दाखिल नही किया तो मानव अधिकार आयोग ने आदेश की अवमानना का गम्भीर मामला मानते हुए मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत दोनों अधिकारियों को सम्मन जारी कर 31 अगस्त 2020 को 11 बजे आयोग में अब तक कि गयी कार्यवाही की रिपोर्ट सहित पेश होने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर दोनों अधिकारी जाँच रिपोर्ट सहित 31 अगस्त को आयोग में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर आयोग के आदेश का पालन नही करते है तो आयोग इसको जान बूझ कर की जा रही अवमानना का मामला मानते हुए नियम 10 नियम 12 सिविल प्रोसीजर 1908 एवम् आपराधिक प्रक्रिया के तहत धारा 175, 176 आई पी सी में दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही भी कर सकता है।
0 comments:
Post a comment