डीएम ने इसके अंतर्गत अन्य कई गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध, संशोधित आदेश किया गया पारित
सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
गाजियाबाद। संपूर्ण जनपद गाजियाबाद में त्योहारों एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोविड-19 के मद्देनजर जनपद में आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू है। जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अन्य कई गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 144 के संबंध में संशोधित आदेश पारित किया गया है।
जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कोविड-19 में जन्माष्टमी के मौके पर किसी भी प्रकार के जुलूस एवं झांकी की अनुमति नहीं होगी, गणेश चतुर्दशी के मौके पर किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी मूर्ति स्थापना व किसी भी शोभायात्रा की अनुमति नहीं होगी, मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस एवं ताजिया की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी, सम्मिलित हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधित आदेश में उक्त सभी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है यदि किसी के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाएगा तो भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।
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