सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । थाना साहिबाबाद क्षेत्र की शहीद नगर कॉलोनी के दो स्टाम्प चोरों से राजस्व विभाग की टीम ने स्टाम्प चोरी के मामले में 3 लाख रुपये राजस्व की वसूली की है।
जानकारी के अनुसार स्टाम्प चोरी के इस प्रकरण में जुलाई माह मे जिला अधिकारी ने तहसीलदार सदर को आरसी (राजस्व बसूली के आदेश) जारी की थी तथा कर चोरों से कुल धन राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूली के आदेश दिए थे। इस संबंध में तहसीलदार सदर प्रवर्धन शर्मा के आदेश पर तहसील सदर के संग्रह अमीन संजय कुमार ने राजस्व की वसूली की है।
यहां यह गौरतलव है कि एक मानव अधिकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता राजीव शर्मा की शिकायत पर साहिबाबाद की शहीद नगर कॉलोनी के सी ब्लाक में अगस्त 2019 में स्टाम्प विभाग ने कर चोरी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ था जिसमें अवैध रूप से बनी एक पाँच मंजिला बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी पकड़ी गई थी। इस बिल्डिंग में बने 9 फ्लैटों और 3 दुकानों को बिल्डिंग बनाने वाले 2 बिल्डरों ने फ्लैट और दुकानें खरीदने वाले लोगो को महज सौ -सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अवैध रूप से बेच डाला था। इस तरह स्टाम्प विभाग ने इस बिल्डिंग में ग्यारह अलग अलग खरीददारों के द्वारा की गई करीब 25 लाख रुपये की स्टाम्प चोरी पकड़ी थी। जिस पर आईजी स्टाम्प कृष्ण कान्त मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए 11 लोगो के विरुद्ध एडीएम वित्त एवम राजस्व की कोर्ट में स्टाम्प चोरी का केस दर्ज करवाया था।
एडीएम कोर्ट ने मार्च 2020 में आशा देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी सी 485 शहीद नगर को 1 लाख 26 हजार 500 सौ रुपये और मेहंदी हसन पुत्र महमूद निवासी सी 485 शहीद नगर को 76 हजार 4 सौ 28 रुपये की धन राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राजकीय कोष में जमा करवाने के आदेश दिए थे मगर जब दोनों लोगो ने एडीएम कोर्ट के आदेश पर भी स्टाम्प चोरी का पैसा जमा नही करवाया तो जुलाई माह में जिला अधिकारी ने तहसीलदार सदर प्रवर्धन शर्मा को दोनों स्टाम्प चोरों की आरसी जारी की थी।
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