सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हिन्डन पार क्षेत्र साहिबाबाद के दुकानदार अनिश्चितता की स्थिति में रहे। क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश में उसके द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों को सोंपी थी। जिससे वे अपने हिसाब से लागू कर सकें। लिहाजा सभी दुकानदार उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की ओर इस उम्मीद के साथ देखते रहे के 25 अप्रैल को शासन या प्रशासन कुछ और दुकानों को भी खोलने का अपना आदेश जारी करेगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया था कि 25 अप्रैल से कुछ और दुकानों को खोला जा सकता है, जिसमें क्रोकरी, बर्तन इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर आदि की दुकानों का जिक्र किया गया था। लेकिन इस आदेश के अनुपालन के लिए प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया था, कि वे अपने यहां अपनी स्थिति के हिसाब से लागू कर सकते हैं । इस आदेश के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से भी इसी तरह का आदेश आया लेकिन कुछ ही देर में उसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से हटा लिया गया। इससे बहुसंख्यक दुकानदार अनिश्चितता की स्थिति में रहे। वे एक दूसरे और मीडिया के लोगों को फोन कर इस स्थिति स्पष्ट करने की बात पूछते रहे। लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को जारी आदेश यथावत लागू रहेगा। इस कारण आज भी कोई और दुकान नहीं खुली। पहले आदेश में दो बजे तक सब्जी की दुकान और 4 बजे तक परचून की दुकानें खोले जाने को कड़ाई से लागू करना कहा गया था। इसके अलावा दवाइयों के स्टोर और चिकित्सालय पहले की तरह खुल रहे हैं। मेडिकल लाइन से संबद्ध आॅप्टीकल की दुकानों के नहीं खुलने से बच्चे और बड़े सभी प्रभावित हैं।
अन्य दुकानों के नहीं खुलने से दुकानदारों में अपने कारोबार और भविष्य को लेकर चिंता लगी हुई है।
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