गाजियाबाद, ( सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीपाली सिंह ने सूचित किया है कि गाजियाबाद के तत्वावधान में गिरजेश कुमार पाण्डेय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में आज जिला कारागार गाजियाबाद में विचाराधीन महिला बंदियांे के लाभार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें श्रीमती दीपाली सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीरज श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर, श्रीमती शबनम खान नामिका अधिवक्ता एवं करीब 150 विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
श्रीमती शबनम खान एडवोकेट द्वारा बताया गया कि वे माह में कम से कम 3 से 4 बार कारागार का विजिट करते हैं और विधिक सहायता प्रकोष्ठ में बैठक पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की शिकायतों का निस्तारण करते हैं ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जिन बंदियों का कोई पैरोकार नहीं है उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता हेै । प्रत्येक सप्ताह जेल में विशेष अदालत का आयोजन किया जाता है । इसमें लघु शमनीय मामलों में बंदी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं । ऐसे बंदी जिसने कारित अपराध के लिये अधिकतम सजा की आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है उन्हें धारा 436ए दं.प्र.सं. के प्राविधानों का लाभ प्रदान किया जाता है । जेल में लीगल एड क्लिनिक स्थापित है, इसमें 4 दोष सिद्ध बन्दी पराविधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत हैं । किसी बंदी को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है । बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में सुना गया तथा यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान किया गया । कुछ बंदियों द्वारा अधिवक्ता दिये जाने हेतु कहा गया जिसके लिये जेलर को निर्देशित किया गया कि वे अविलम्ब प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें जिससे उनको तत्काल अधिवक्ता प्रदान किया जा सके ।
अन्त में डिप्टी जेलर नीरज श्रीवास्तव द्वारा भविष्य में भी समय समय पर इसी प्रकार के विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाने की अपेक्षा की गयी ।
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